फिर से नगर निकाय चुनाव में प्रशाशको का तीन महीने का कार्यकाल और बढ़ा
हिमालय की आवाज से खोजी संवाददाता-हरीश चन्द्र देव भूमि ऊखीमठ से।
फिर से नगर निकाय चुनाव में प्रशाशको का तीन महीने का कार्यकाल और बढ़ा
हिमालय की आवाज से खोजी संवाददाता-हरीश चन्द्र देव भूमि ऊखीमठ से।
प्रदेश के नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 1.12.2023 को समाप्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि से पूर्व नगर निकायों में निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न करते हुये नये बोर्ड का गठन किया जाना था किन्तु उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या – 278/2022 सुरेश महाजन बनाम स्टेंट आफ़ मध्य प्रदेश व अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 10/05/2023 के अनुपालन में गठित एकल समर्पित आयोग से ओ0 बी0 सी को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त न होने कारण शाशन की अधिसूचना 30/11/2023 द्वारा नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के आर्दश आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में विलम्ब के दृष्टिगत शाशन की अधिसूचना 02/06/2024 द्वारा नगर निकायों के प्रशशाको का कार्यकाल 3 माह अथवा नवीन बोर्ड के गठन जो कि पहले हो तक के लिए विस्तारित किया गया है।